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GST Council meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 10 बड़ी घोषणा

Union Minister Nirmala Sitharaman (PTI)

Union Minister Nirmala Sitharaman (PTI)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नकली चालान पर वास्तव में नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार सत्यापन की घोषणा की।

पुजारी ने तैयारी के बाद बताया, “अखिल भारतीय परिसर में बायोमेट्रिक-आधार सत्यापन किया जाएगा। इससे हमें मामलों में नकली अनुरोधों के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी वाले सूचना कर कटौती के दावों से निपटने में मदद मिलेगी।” 53वीं जीएसटी समिति की बैठक.

जीएसटी सभा बैठक के बाद मनी सर्व द्वारा की गई अन्य शीर्ष घोषणाएं यहां दी गई हैं।

1. सीतारमण ने यह भी बताया कि जीएसटी समिति ने छोटे नागरिकों के लिए अपना मुनाफा 30 अप्रैल से 30 जून तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।

2. “छोटे नागरिकों की मदद करने के लिए, सभा ने 30 अप्रैल से जीएसटीआर 4 संरचना में सूक्ष्मताओं और लाभों को पूरा करने के लिए जितना संभव हो सके विस्तार करने का निर्देश दिया है, चैंबर ने निर्धारित किया है कि इसे 30 जून तक पहुंचाया जाएगा। यह इसके लिए लागू होगा मौद्रिक वर्ष 2024-25 के बाद के लिए रिटर्न, “पुजारी ने कहा।

3. मनी सर्व ने बताया कि जीएसटी बोर्ड ने जीएसटी अधिनियम के क्षेत्र 73 के तहत दिए गए अनुरोधों के लिए राजस्व और दंड को स्थगित करने का सुझाव दिया था, जिसमें जबरन वसूली, छिपाना या त्रुटि शामिल नहीं है।

4. मनी सर्व ने कहा, “भारतीय रेलमार्ग द्वारा दिए गए स्टेज टिकट जैसे प्रशासन को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।”

5. “आज, 53वीं जीएसटी सभा बैठक में मुद्रा विनिमय सहायता, निरंतरता भार की सुविधा और जहां तक ​​स्थिरता का समर्थन किया जा रहा है, नागरिकों पर बोझ डालने में सहायता देने पर कई विकल्प लिए गए हैं। इसलिए इससे ब्रोकरों, एमएसएमई और नागरिकों को मदद मिलेगी,” सीतारमण ने कहा 53वीं जीएसटी चैंबर की बैठक के बाद तैयारी के दौरान कहा गया।

6. पादरी ने कहा, “आज, जीएसटी समिति ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत दिए गए अनुरोधों के लिए ब्याज और दंड को स्थगित करने का सुझाव दिया, जिसमें गलत बयानी, छिपाना या त्रुटियां शामिल नहीं हैं।”

7. “वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए क्षेत्र 73 के तहत दी गई बड़ी संख्या में अधिसूचनाओं के लिए, बोर्ड ने उन ब्याज दरों पर ब्याज और दंड को स्थगित करने का सुझाव दिया है, जिन्हें पूरा किया जा चुका है।” सीतारमण ने कहा.

8. “जहां तक ​​संभव हो वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19 के लिए 30-11-2021 तक प्रलेखित सीजीएसटी अधिनियम के क्षेत्र 16(4) के तहत किसी भी रसीद या शुल्क नोट के संबंध में इनपुट टैक्स कटौती का लाभ उठाएं , 19-20 और 20-21 को 2011 से 2021 तक माना जा सकता है। इसलिए 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से इसी तरह के अनिवार्य सुधार के लिए, बोर्ड ने एक सुझाव दिया है, “सीतारमण ने कहा।

9. मनी सर्व ने अतिरिक्त रूप से घोषणा की कि जीएसटी चैंबर ने विभिन्न अदालतों में प्रभाग द्वारा दस्तावेज़ीकरण अनुरोधों के लिए वित्तीय कटऑफ बिंदु सुझाए हैं। उन्होंने कहा, “सरकारी अभियोजन को कम करने के लिए, सभा ने जीएसटी पुनर्मूल्यांकन परिषद के लिए ₹20 लाख, उच्च न्यायालय के लिए ₹1 करोड़ और प्रभाग द्वारा दस्तावेजीकरण अनुरोधों के लिए उच्च न्यायालय के लिए ₹2 करोड़ की धन-संबंधी बाधा का सुझाव दिया है।” .

10. पादरी ने आगे कहा, “चैंबर ने अतिरिक्त रूप से सुझाव दिया है कि रीड्राफ्टिंग प्राधिकरण के समक्ष रिकॉर्डिंग अनुरोध के लिए प्री-स्टोर के लिए अधिकतम राशि ₹25 करोड़ सीजीएसटी और 25 करोड़ एसजीएसटी से घटाकर ₹20 करोड़ सीजीएसटी और ₹20 एसजीएसटी कर दी जाएगी और वह जांच शक्ति के समक्ष दस्तावेज़ीकरण अनुरोधों के लिए प्री-स्टोर का सबसे चरम उपाय है।”

“चैंबर ने इसी तरह सीजीएसटी अधिनियम की व्यवस्थाओं को सही करने का निर्णय लिया है और सुझाव दिया है कि जीएसटी पुनर्मूल्यांकन परिषद में अनुरोधों को दर्ज करने के लिए तीन महीने की समय सीमा एक दिन से शुरू होगी जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचित किया जाएगा। इसलिए के नेता अदालत को उम्मीद है कि कार्यालय और नागरिकों द्वारा अपनाई गई चार्ज रिकॉर्डिंग के दस्तावेजीकरण की व्यक्त अवधि 5 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगी,” सीतारमण ने आगे कहा।

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