श्रम एवं उत्पाद शुल्क (GST) बोर्ड की 53वीं बैठक 22 जून को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में जीएसटी प्रणाली के तहत शुल्क दरों और प्रशासन अपवादों को परिष्कृत करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए। एसोसिएशन मनी पादरी निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में सभा ने श्रम और उत्पादों पर जीएसटी की स्थिरता को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया।
Here are the key highlights:
Changes in GST rates of Goods:
1. Aircraft Parts and Tools: 5% IGST on imports of parts, components, testing equipment, tools, and toolkits of aircraft.
2. Milk Cans: 12% GST on all steel, iron, and aluminium milk cans.
3. Carton Boxes: GST on cartons, boxes, and cases of paper was reduced from 18% to 12%.
4. Solar Cookers: 12% GST on all solar cookers.
5. Poultry Machinery Parts: 12% GST on parts of poultry-keeping machinery.
6. Sprinklers: 12% GST on all types of sprinklers, including fire water sprinklers.
7. Defence Imports: IGST exemption on specified defence items extended until 30th June, 2029.
8. RAMA Programme Imports: IGST exemption on research equipment/buoys under the RAMA programme.
9. SEZ Imports: Compensation Cess exemption on imports by SEZ units/developers since 01.07.2017.
अतिरिक्त परिवर्तनों में रक्षा मंत्रालय के तहत यूनिट-संचालित कैंटीनों को वातित पेय और ऊर्जा पेय की आपूर्ति पर छूट और भारतीय रक्षा बलों के लिए आयातित AK-203 राइफल किट के तकनीकी दस्तावेज पर तदर्थ IGST छूट शामिल है।
• कुछ भारतीय रेलवे सेवाओं और इंट्रा-रेलवे आपूर्तियों को छूट दी गई है, जैसे प्लेटफ़ॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, क्लॉकरूम, बैटरी चालित कार सेवाएं और इंट्रा-रेलवे लेनदेन जैसी सेवाएं।
• आवास सेवाएँ: छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को राहत के लिए आवास सेवाओं में छूट। 90+ दिनों के प्रवास के लिए प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये प्रति माह तक की आवास छूट दी गई है।
• एसपीवी सेवाएं: भारतीय रेलवे की एसपीवी सेवाओं और भारतीय रेलवे द्वारा एसपीवी को प्रदान की जाने वाली रखरखाव सेवाओं को छूट दी गई है।
Other recommendations:
Interest and Penalties:
• यदि 31.03.2025 तक पूर्ण कर का भुगतान किया जाता है तो वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करें।
Input Tax Credit (ITC):
• वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए धारा 16(4) के तहत चालान/डेबिट नोट्स पर आईटीसी के लिए समय सीमा इस तिथि तक दाखिल रिटर्न के लिए 30.11.2021 मानी जाएगी।
Litigation Reduction:
• विभाग अपील के लिए मौद्रिक सीमा: 20 लाख रुपये (GST अपीलीय न्यायाधिकरण), 1 करोड़ रुपये (उच्च न्यायालय), 2 करोड़ रुपये (उच्चतम न्यायालय)।
अपील के लिए पूर्व-जमा:
• जीएसटी अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की मात्रा कम करें।
Appeal Filing Period:
• जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण अपील के लिए तीन महीने की अवधि एक अधिसूचित तिथि से शुरू करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन करें।
Interest Burden:
• यदि नियत तिथि पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में राशि उपलब्ध है तो देरी से रिटर्न दाखिल करने पर कोई ब्याज नहीं।
Anti-Profiteering:
• नए मुनाफाखोरी-रोधी अनुप्रयोगों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से Sunset clause