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Kejriwal bail hearing highlights: SC saves request on Kejriwal’s supplications looking for interval bail, testing CBI capture

Delhi Chief Minister and AAP convenor Arvind Kejriwal was arrested by the CBI on June 26 and later sought relief from the Supreme Court after the Delhi High Court upheld his arrest on August 5. | Photo Credit: PTI

Delhi Chief Minister and AAP convenor Arvind Kejriwal was arrested by the CBI on June 26 and later sought relief from the Supreme Court after the Delhi High Court upheld his arrest on August 5. | Photo Credit: PTI

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (सितंबर 5, 2024) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग और उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 14 अगस्त को जमानत याचिका पर विचार करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे CBI को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय मिल गया।

अपने जवाब में, केंद्रीय एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि मामले में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में सवालों के जवाब देने में उनके टालमटोल और असहयोगी रवैये के कारण आप सुप्रीमो की गिरफ्तारी जरूरी थी। यह भी तर्क दिया गया कि श्री केजरीवाल अपनी विशिष्ट भूमिका को देखते हुए मामले में अपने सह-अभियुक्तों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।

श्री केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता A.M. सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि ED द्वारा पहली बार अगस्त 2022 में मामला दर्ज करने के बाद CBI ने केजरीवाल को दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया। उन्हें केवल 25 जून को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वह पहले से ही EB मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल S.V. राजू ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और BRS नेता के कविता के विपरीत, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में जमानत मांगने और फिर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी।

दिल्ली के CM को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की उनकी याचिका को खारिज करने के बाद। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ED मामले में अंतरिम जमानत दे दी; हालाँकि, बाद में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के कारण वह हिरासत में है।

उन्हें 26 जून को दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट से CBI हिरासत में लिया गया था और बाद में 29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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