Manish Sisodia walks out of Tihar jail after 17 months: ‘मैं अकेला नहीं था’

New Delhi: AAP leader Manish Sisodia waves to supporters after being released from Tihar jail following his bail granted by the Supreme Court in the corruption and money laundering cases linked to the alleged Delhi excise policy scam.(PTI)
New Delhi: AAP leader Manish Sisodia waves to supporters after being released from Tihar jail following his bail granted by the Supreme Court in the corruption and money laundering cases linked to the alleged Delhi excise policy scam.(PTI)

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद AAP के Senior leader Manish Sisodia शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। उनकी रिहाई बिना किसी मुकदमे के 17 महीने की लंबी अवधि तक हिरासत में रहने के बाद हुई।

अपनी रिहाई के बाद समर्थकों और मीडिया को संबोधित करते हुए, सिसौदिया ने डॉ. बी.आर. के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। अम्बेडकर ने कहा, ”जब से सुबह यह आदेश आया है, मेरी त्वचा का हर इंच बाबासाहेब के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाबा साहेब का यह कर्ज कैसे चुकाऊंगी।”

“मैं पिछले 17 महीनों से जेल में (अकेला) नहीं था, बल्कि हर दिल्लीवासी और दिल्ली का स्कूली बच्चा भावनात्मक रूप से मेरे साथ था। मैं सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. इसने तानाशाही के चेहरे पर तमाचा मारने के लिए संविधान की शक्ति का इस्तेमाल किया।”

सिसौदिया ने कहा कि यह सभी के लिए एक भावनात्मक क्षण था और उम्मीद है कि संविधान और लोकतंत्र की शक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करेगी, जो इसी मामले में तिहाड़ जेल में हैं।

केजरीवाल के पूर्व डिप्टी ने जेल से बाहर निकलने में मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को धन्यवाद दिया।

सिसोदिया के स्वागत के लिए आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज तिहाड़ के बाहर मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों मामलों में ₹10 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर नियमित जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि सिसोदिया फरवरी 2023 से हिरासत में हैं और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे वह त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित हो गए हैं।

पीठ ने कहा कि इस स्तर पर उन्हें जमानत देने से इनकार करना न्याय का मजाक होगा और कानूनी सिद्धांत की पुष्टि की कि “जमानत एक नियम है, और जेल एक अपवाद है।”

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